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हाईकोर्ट ने दी नाबालिग को 22 हफ्ते के भ्रूण गिराने की इजाजत, जानें क्यों ?

गोपाल जी,

पटना हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 22 हफ्ते का अपने भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी. पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने एम्स पटना को बिना पैसे लिये इसे गर्भपात करने और याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि अस्पताल गर्भपात वाले भ्रूण को मामले में डीएनए जांच के लिए संरक्षित रखेगा. न्यायाधीश ने निचली अदालत, जहां पर मामला लंबित है, को जल्द से जल्द मुकदमे का निबटारा करने का भी आदेश दिया. सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र निवासी उक्त 17 वर्षीया लड़की के साथ उसके ही गांव के एक 22 वर्षीय युवक द्वारा पिछले साल अगस्त में बलात्कार किया गया था.

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