सुदेश कुमार
बहराइच 21 मार्च। जिला कृषि अधिकारी राम शिष्ट जनपद के समस्त क्रियाशील फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि पीओएस मशीन में शत-प्रतिशत स्टाक की फीडिंग करते हुए कृषकों में उर्वरक का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से ही किया जाए तथा पीओएस मशीन से निकलने वाली कैश रसीद/पर्ची सम्बन्धित किसान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।
श्री शिष्ट ने सभी सम्बन्धित फुटकर उर्वरक विक्रेाओं को सचेत किया है कि उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर कदापि न करें। उन्होंने बताया कि यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर पीओएस मशीन के माध्यम से बिक्री नहीं की जा रही है और किसानों को कैश रसीद/पर्ची नियमानुसार उपलब्ध नहीं करायी जा रही है तो ऐसी दशा में दोषी उर्वरक बिक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व फुटकर उर्वरक विक्रेता का होगा।
जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त कृषकों से अपील की है कि उर्वरक बिक्री केन्द्रों से उर्वरक की खरीद करते समय पीओएस मशीन से निकलने वाली कैश रसीद/पर्ची अवश्य प्राप्त करें। यदि उर्वरक खरीदते समय कैश रसीद/पर्ची प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई आये तो उन्हें इसकी सूचना अवश्य दें।
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