उमेश गुप्ता
बलिया बिल्थरा रोड क्षेत्र में ग्राम पंचायत हल्दी रामपुर कि देवी पत्नी राजराम राजभर की प्रधानी अब फंस सकती है। महज 32 वोट के अंतर से गत ग्रामपंचायत चुनाव में दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी लीला वती देवी पत्नी रामवृक्ष यादव की अपील पर चुनाव याचिका को विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि) व अपर जनपद न्यायाधीश चंद्रभानु ¨सह की बलिया स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और महज 90 दिन में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पत्रावली न्यायालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद हल्दीरामपुर ग्रामपंचायत के विजयी प्रत्याशी समेत सभी दस प्रत्याशियों में जबरदस्त खलबली सी मची है। हालांकि उक्त याचिका को जनवरी 2017 में स्थानीय उपजिलाधिकारी न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ता लीलावती देवी ने 1246 वोट पाकर 32 वोट से जीतने वाली प्रत्याशी भागमनी देवी के प्राप्त मतों में 71 वोटों को विवादित व गलत होने का दावा किया है। इसके अनुसार विजयी प्रत्याशी के परिवार व करीबियों को करीब 67 वोटर मतदाता सूची में दो या इससे भी अधिक बूथों पर नाम अंकित था और सभी ने मतदाता सूची के अनुसार एक से अधिक बार मतदान का प्रयोग किया है। जो पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता है। लीलावती देवी ने मामले में मतदाता सूची के अनुसार एक-एक डबल वोटरों की सूची का पूरा विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए चुनाव याचिका को विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.) व अपर जनपद न्यायाधीश चंद्रभानु ¨सह गत 31 मार्च को को उक्त निर्णय के साथ तीन माह में पत्रावली तलब की है। न्यायालय पर पूरा भरोसा प्रधान
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