Categories: CrimeUP

थानेदार ने नाबालिक लड़की को भगाने के जुर्म में लगाया पास्को एक्ट

रूपेंद्र भारती

मऊ :घोसी कोतवाली पुलिस ने रविवार को हलधरपुर थाना के पहसा निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर कोतवाली क्षेत्र के पवनी निवासी प्रमोदयादव बबलू पुत्र रामदेव यादव के विरुद्ध नाबालिग पुत्री को भगा लेजाने के आरोप में पास्को एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
दर्ज मुकदमे के अनुसार हलधर पुर थाना के एक गांव निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री पूर्व में गांव के एक युवक के साथ कही चली गयी थी।बाद में वापस आयी।इसको लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।घटना के पिता ने अपनी पुत्री को कोतवाली क्षेत्र के पवनी स्थित उसके ननिहाल में भेज दिया।इस बीच पवनी गांव निवासी प्रमोद यादव बबलू उसे 29नवम्बर 17 को बहलाफुसला कर शादी का झांसा देकर सूरत भगा ले गया।दबाव बनाने पर प्रमोद उसको 23मार्च 18 की रात्री 9बजे पहसा चट्टी पर छोड़ कर चला गया।कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया

Adil Ahmad

Recent Posts

तेलंगाना सरकार ने अडानी फाउंडेशन से ‘यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी’ के लिए 100 करोड़ रुपये का चंदा लेने से किया इनकार

मो0 कुमेल डेस्क: अडानी समूह के जारी विवाद के बीच तेलंगाना सरकार ने अडानी फाउंडेशन…

1 hour ago

वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर से किया समिति का कार्यकाल बढाने की मांग

ईदुल अमीन डेस्क: वफ़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) में…

22 hours ago