आदिल अहमद
कानपुर – थाना कोहना अंतर्गत ऐलन गंज में बनी टेफ्को कालोनी के मामले हाईकोर्ट हुआ सख्त आपको ये बताते चले की इस मामले में राजनैतिक रोटी सेकना पड़ सकती है महंगी हाईकोर्ट ने जारी किए है कड़े निर्देश देखिए किस तरह से प्रशासन ने कसी है कमर टेफ्को कालोनी खाली कराने के लिए!5 कंपनी आरएएफ, 10 कंपनी पीएसी, 7 टीम क्यूआरटी और जोन की फोर्स रहेगी मौजूद.
ये तैयारी किया है प्रशासन ने
इसके लिये प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है जो इस प्रकार है –
— विरोध करने वालों पर दर्ज होगा कोर्ट की अवमानना का मुकदमा
— आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए 10 ड्रोन व 20 सीसीटीवी कैमरे लगे, उपद्रवी होंगे पाबंद
— शहर में धारा 144 लागू कर दी है। उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत होगा मुकदमा।
— एलनगंज कालोनी मामले में हाईकोर्ट के रूख सख्त। 475 लोगों के ख़िलाफ़ अवमान्ना की कार्यवाही और 200 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज।
इन कार्यों पर लगा प्रतिबंध*
– पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे
-बंदूक, भाला व हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं घूमेगा
-जुलूस, प्रदर्शन पर रोक
-धार्मिक भावना भड़काने, चक्का जाम पर भी रोक
-महिला बच्चों की आड़ ले कर भी नहीं बच पायेंगे जिसने भी ऐसा प्रयास किया या करवाया उस पर भी मुक़दमा दर्ज होगा जिसने उकसाया उस पर भी मुक़दमा होगा भले ही नेता; अधिवक्ता; कमर्चारी व समाजसेवी संघटन, पत्रकार और कोई भी हो उसको कतई बख्सा नही जायेगा
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