जमाल आलम
बलिया 29 जून- अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए सभी उप जिला मजिस्ट्रेट सभी क्षेत्राधिकारियों सभी थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षक विद्युत वितरण के सभी खंडों के अधिशासी अभियंता को निर्देश देते हुए बताया है कि विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने पुलिस अधिनियम 2003 के अधीन पुलिस थाने समझे जायेंगे और उप पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों के अधिकार उनके तृतीय एवं विशेषाधिकार नागरिक पुलिस अधिष्ठान में तैनात पुलिस अधिकारियों के श्रेणियों के समतुल्य होंगे। सतर्कता जांच एवं प्रवर्तनो दलों पर्यवेक्षण के वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ विद्युत चोरी के पुलिस थानों का सर्वेक्षण समानुदेशन एवं नियंत्रण अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन होंगे विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के समस्त प्रतिष्ठानों हेतु विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन 2003) की धारा 135, 138 से 141 और 150 के अधीन अपराधों का रजिस्ट्रीकरण तथा उनका अन्वेषण करेंगे।
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