सुदेश कुमार
बहराइच 14 जुलाई। लेखपालों की हड़ताल के कारण उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम के तहत प्रदत्त सेवाएं यथा जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र के निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रभावित न होने पाये, इसके लिए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने शासनादेश तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देशानुक्रम में जाॅच कर संस्तुति प्रमाण-पत्र, निर्गतकर्ता अधिकारी को अग्रसारित करने के लिए लेखपालों के साथ-साथ ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों को अधिकृत किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को अपनी ओर से नामित कर समय से उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम के तहत प्रदत्त सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें
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