मु० अहमद हुसैन / जमाल
बलिया 23 जुलाई- जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषकों द्वारा 31 जुलाई की अंतिम तिथि तक फसलों का बीमा कराया जा सकता है। ऋणी कृषक जिनका मौसम में अधिसूचित फसल हेतु फसली ऋण स्वीकृत हैं, की फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाता है जबकि अन्य सभी कृषक अपनी इच्छानुसार निकटतम बैंक शाखा/जन सुविधा केंद्र/बीमा कंपनी के एजेंट अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल पर फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रदेश में अवर्षण और प्रतिकूल मौसम स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कृषक भाइयों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 जुलाई तक अवश्य सुनिश्चित करा लें, ताकि आपदा की संभावित स्थिति में उनकी बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति हो सके।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में काफी कम वर्षा की स्थिति है जिससे खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित क्षेत्रों में की जा चुकी है। में फसल की कमी होने की संभावना है। कृषक भाइयों को अवगत कराना है कि जनपद में संचालित की जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अवर्षण/प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की क्षति मे निम्न स्थितियों में बीमा कवरेज है। जिससे प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में अधिकांश क्षेत्र में फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से ग्राम पंचायत में फसल की संभावित उपज में 50% से अधिक की क्षति की स्थिति होगी।
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