मु० अहमद हुसैन / जमाल
बलिया। कृषि विभाग द्वारा संचालित सोलर फोटोवोल्टैईक इरीगेशन पंप की स्थापना गत वर्ष के अवशेष लक्ष्यों की पूर्ति हेतु 16 अगस्त तक ऐसे पंजीकृत कृषक जो बोरिंग एवं जल स्तर की उपयुक्ततता के अनुसार बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करा देंगे, उनको बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि व समय के आधार पर पहले आओ- पहले पाओ का सिद्धांत लगाते हुए चयनित किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया कि लाभार्थी कृषको का चयन विकास खंड जनपद हेतु आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक ही किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट को मूल रूप में संबंधित उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्राप्ति रसीद उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित कृषक को प्रदान की जायेगी। बैक ड्राफ्ट जमा करने एक सप्ताह के अंदर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के स्तर द्वारा बोरिंग, जल स्तर, विद्युत कनेक्शन आदि का सत्यापन कराया जायेगा, पात्र पाये जाने पर ही लाभांवित किया जायेगा। 2 एचपी सोलर पंप के लिए बोरिंग का व्यास 4 इंच एवं भूगर्भ जल स्तर 7 मीटर अथवा 22 फीट तक 3एचपी एवं 5 एचपी सोलर पंप के लिए बोरिंग का व्यास 6 इंच एवं भूगर्भ जल स्तर 50 मीटर अथवा 200 फीट तक होना चाहिए। ऐसे कृषक जिनके पास विद्युत संचालित पंप होंगे, उन्हें लाभान्वित नहीं किया जायेगा, जो कृषक वर्तमान में डीजल पंप सेट के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं, अथवा उनके पास सिंचाई हेतु ऊर्जा का कोई स्रोत उपलब्ध न हो तथा उनके स्थल विद्युत ग्रिड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो पात्र होंगे। विस्तृत जानकारी उप कृषि निदेशक, परियोजना अधिकारी नेडा, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सदर व रसड़ा, बांसडीह, बैरिया, बलिया कार्यालय में संपर्क कर किया जा सकता हैं।
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