अनिल कुमार
राजधानी पटना का महिला थानाप्रभारी विभा कुमारी को पांच साल की बच्ची से रेप के केस दर्ज नहीं करने तथा जानबूझकर इस रेप केस में अंजान बना रहना काफी महंगा साबित हुआ।
सेंट्रल जोन के डीआईजी राजेश कुमार ने महिला थानाप्रभारी विभा कुमारी को रेप के केस में लापरवाही बरतने के आरोप में आज निलंबित कर दिया है। ऐसे भी आये दिन राजधानी पटना के महिला थानाप्रभारी विभा कुमारी के खिलाफ काफी शिकायतें मिल रही थी। जोनल आईजी एनएच खान ने कई बार पटना महिला थाना के कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। फिर भी महिला थानाप्रभारी विभा कुमारी ने अपने कार्यशैली सुधारने की कोशिश भी नहीं की। अपने इसी कार्यशैली को अपनाते हुए महिला थानाप्रभारी विभा कुमारी ने राजधानी पटना के गर्दनीबाग के रोड नंबर- 31में पांच साल की बच्ची से रेप की घटना के जानकारी मिलने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया और अपने आला अधिकारियों को भी इस रेप की घटना की भनक भी लगने नहीं दिया।
जबकि विभा कुमारी को इस रेप की घटना की जानकारी रविवार को ही मिल गयी थी, विभा कुमारी रविवार को करीब तीन बजे रेलवे ट्रैक के किनारे झोपड़ी में जाकर पीड़िता, उसके पिता व मां से पूछताछ भी की, लेकिन केस दर्ज नहीं किया।
सोमवार को इस रेप की घटना की जानकारी सेंट्रल जोन के डीआईजी राजेश कुमार को मिला और उन्होंने सचिवालय डीएसपी आरके प्रभाकर को इस केस की जांच करने का आदेश दिया। उसके बाद महिला थानाप्रभारी विभा कुमारी की नींद उड़ गई और सचिवालय डीएसपी के साथ पीड़िता के घर गर्दनीबाग रोड नंबर- 31पहुंचे और पीड़िता के माता-पिता और पड़ोसी से पूछताछ किया गया जिसमें रेप की घटना सच पायी गई।
इस रेप की घटना में एक ही आरोपी है, जिसका नाम अमर कुमार है। अमर कुमार पर पॉस्को की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी अभी फरार है। पीड़िता की मेडिकल जांच में भी रेप की पुष्टि हुई है।
अगर इस रेप की घटना की जानकारी एसपी रैंक के ऊपर के अधिकारियों को नहीं होती तो यह मामला दबा दिया गया होता। इधर राजधानी पटना में जो भी अपराध हो रहे हैं, उन सभी केसों में जोनल आईजी और सेंट्रल जोन के डीआईजी को केस की सत्यता जांचने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।
बीते सोमवार को ही फर्जी केस में एक दिव्यांग दंपति को फंसाकर जेल भेजने के मामले में डीआईजी राजेश कुमार ने बहादुरपुर थाना प्रभारी और एक दारोगा को निलंबित कर दिया था।
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