संजय ठाकुर
मऊ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश मऊ के निर्देशन में दिनांक 14.07.2016 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विहित विषय वस्तुओ के सम्बन्धित प्रकरणों के साथ-साथ आवश्यकता अनुरूप सुलह योग्य आपराधिक वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकायें, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, दीवानी वाद, शमनीय दण्डित वाद, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत, शमनीय वाद, राजस्व वाद, मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज वाद, पंजीयन/स्टाम्प वाद चकबन्दी वाद, धारा 446 दं0प0सं0 सम्बन्धित मामले, पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट सम्बन्धित मामले उत्तराधिकार सम्बन्धित मामले आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, उपभोक्ता संरक्षरण अधिनियम के प्रकरण, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, बैंक वसूली सम्बन्धित वाद, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत चालान, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, वाद तथा माप (प्रचालन) अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान, आबकारी अधिनियम सम्बन्धि वाद, गैम्बलिंग एक्ट, नगर निगम/नगरपालिका के अन्तर्गत चालान, विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान, अन्तिम आख्या, मोबाईल एवं केबल नेटर्वक सम्बन्धित प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, आर0टी0ओ0 चालान, अन्य वादों, विभिन्न प्रकृति के न्यायालय में लम्बित वादो का निस्तारण पक्षकारों के आपसी सुलह समझौते एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।
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