रूपेंद्र भारती
घोसी /मऊ : घोसी कोतवाली के अहमदपुर असना गांव में बैनामे की जमीन के विवाद को लेकर सोमवार को दो पक्ष आमने सामने हो गये । मौके पर पहुंची घोसी कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से तीन तीन लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया। जिसमें से एक पक्ष से तीन लोगों की जमानत उपजिलाधिकारी द्वारा निरस्त करके 14 दिन के लिए जेल भेज दिया ।
घोसी कोतवाली क्षेत्र के अहमदपुर आसना गांव निवासी मोहम्मद जाफर पुत्र मोहम्मद हारुन ने सन्न 1994 में अपने नाम से जमीन बैनामा लिया था । जिसमें जब भी जमीन में जोतने बोने जाते तो गांव के ही मोहम्मद कलीम पुत्र समीउल्लाह विवाद कर बैठते थे । इसी प्रकार सोमवार को पुनः जोतने बोने के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने हो गया । जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची घोसी कोतवाली पुलिस ने एक पक्ष से मोहम्मद कलीम , मोहम्मद अजीम एवं मोहम्मद नदीम तथा दूसरे पक्ष से जमशेद अहमद , मोहम्मद जाफर एवं मुन्नन को गिरफ्तार कर थाने लायी।
जहां से प्रभारी उपजिलाधिकारी घोसी (उपजिलाधिकारी मधुबन )के न्यायालय में शांति भंग में चालान कर दिया । प्रभारी उपजिलाधिकारी घोसी (उपजिलाधिकारी घोसी के अनुपस्थित रहने पर सभी मुलजिमों का चालान मधुवन में हो रहा है )ने एक पक्ष के मोहम्मद कलीम , मोहम्मद अजीम एवं मोहम्मद नदीम की जमानत निरस्त कर 14दिन के लिए जेल भेज दिया ।
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