सुदेश कुमार
बहराइच 25 जुलाई। उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित पं. दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना) शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना एवं लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार एवं व्यवसाय हेतु बैंक द्वारा ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
यह जानकारी देते हुए उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के जिला प्रबन्धक लवी मिश्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति का इच्छुक व्यक्ति जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया हो तथा जनपद का स्थाई निवासी हो। साथ ही वार्षिक आय शहरी क्षेत्र मंे रू. 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- से अधिक न हो 31 जुलाई 2018 तक उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. बहराइच में अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि दुकान निर्माण हेतु भू स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत उनकी निजी भूमि पर रू. 78000/- दुकान निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तथा धोबी समाज के लिए शासन द्वारा लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग हेतु रू. 02.16 लाख एवं रू. 01.00 लाख की धनराशि ऋण के रूप मंे प्रदान की जाती है। जिसमें रू. 10000/- अनुदान एवं शेष धनराशि ब्याज मुक्त है।
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