कनिष्क गुप्ता
इलाहाबाद। अपर निदेशक/संयोजक पेंशन अदालत आर0एन0 सिंह ने बताया है कि सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अनुमन्य लाभों के लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत गठित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की 56वीं द्वितीय पेंशन अदालत माह अक्टूबर, 2018 के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जानी है। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति/भुगतान के प्रकरणों में कोई शिकायत हो, तो वे अपनी शिकायत निर्धारित वाद-पत्र पर तीन प्रतियों में अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, इलाहाबाद मण्डल, छठा तल, इन्दिराभवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 15.09.2018 तक किसी भी कार्यदिवस में जमा कर सकते हैं। वाद पत्र का प्रारूप अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, इलाहाबाद मण्डल, छठा तल, इन्दिराभवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद से प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 15.09.2018 के बाद प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों में ही पेंशन अदालत में सुनवाई की जायेगी।
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