अंजनी रॉय
बलिया।। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया पूनम कर्णवाल ने बताया कि 8 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति वादों, बैंक वसूली वादो, किरायेदारी वादों, उपभोक्ता फोरम वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादो, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलो,सेवानिवृत्ति परिलाभ से संबंधित मामलों, पंजीयन, स्टैम्प मामलो, अध्यापक को वेतन आदि भुगतान आदि से सम्बन्धित मामलों, राशन कार्ड, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क मामलो, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों, अध्यापकों को वेतन भुगतान से संबंधित मामलों, आय, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों, सेवा विवादो, श्रम विवादो, आयकर, बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटर अधिनियम के अधीन पुलिस तथा एआरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर, बांट तथा माप व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता द्वारा किया जाएगा।
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