यशपाल सिंह
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को मार्टिनगंज तहसील के गाव भुहुजा नेवादा में श्मशान और पोखर की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के कोर्ट के आदेश का एक महीने में पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्रि्वनी कुमार मिश्र ने वकील अहमद और अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने 11 जुलाई 2017 के आदेश से जिलाधिकारी को चार महीने में नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याची के अधिवक्ता शिवमूर्ति यादव का कहना है कि दबंगों ने श्मशान और तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने इस पर कार्यवाही का निर्णय लेने का डीएम को आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश की प्रति जिलाधिकारी को दो अगस्त 2017 को दी गई। इसके बाद भी कार्यवाही हुई नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्यवाही करने का निर्देश
शाहीन अंसारी वाराणसी: विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट द्वारा…
माही अंसारी डेस्क: कर्नाटक भोवी विकास निगम घोटाले की आरोपियों में से एक आरोपी एस…
ए0 जावेद वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षाशास्त्र विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी…
ईदुल अमीन डेस्क: सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने संविधान की प्रस्तावना में…
निलोफर बानो डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के…
निलोफर बानो डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के…