यशपाल सिंह
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को मार्टिनगंज तहसील के गाव भुहुजा नेवादा में श्मशान और पोखर की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के कोर्ट के आदेश का एक महीने में पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्रि्वनी कुमार मिश्र ने वकील अहमद और अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने 11 जुलाई 2017 के आदेश से जिलाधिकारी को चार महीने में नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याची के अधिवक्ता शिवमूर्ति यादव का कहना है कि दबंगों ने श्मशान और तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने इस पर कार्यवाही का निर्णय लेने का डीएम को आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश की प्रति जिलाधिकारी को दो अगस्त 2017 को दी गई। इसके बाद भी कार्यवाही हुई नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्यवाही करने का निर्देश
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