Categories: CrimeNational

मंदसौर में मासूम से सामुहिक दुष्कर्म मामले के दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा

अंजनी राय

मंदसौर में 26 जून को आठ साल की स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को विशेष अदालत ने दोनों अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई । कोर्ट की न्यायाधीश निशा गुप्ता ने मामले में इरफान ऊर्फ भैयू (20) एवं आसिफ (24) को संबंधित धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई ।

लोक अभियोजक बी एस ठाकुर ने बताया कि अदालत ने हाल ही में शुरू किए गए आईपीसी की धारा 376 डीबी के तहत दोनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस धारा के तहत 12 वर्ष से कम साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार करने पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि मंदसौर में इस आठ वर्षीय बच्ची को 26 जून की शाम लड्डू खिलाने का लालच देकर उस वक्त अगवा किया गया था जब वह स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर जा रही थी। सामूहिक बलात्कार के बाद कक्षा तीन की इस छात्रा को जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से हमला भी किया गया था। वह 27 जून की सुबह शहर के बस स्टैंड के पास झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने इरफान एवं आसिफ को गिरफ्तार किया था।

pnn24.in

Recent Posts

तिरुपति मंदिर प्रसाद के लड्डू में जानवरों की चर्बी के आरोप पर बोले श्री श्री रविशंकर ‘यह घटना 1857 के विद्रोह जैसी है’

ईदुल अमीन डेस्क: तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने के…

1 day ago

ईरान के कोयला खादान में हुवे विस्फोट से 51 की मौत, 24 लापता

निलोफेर बानो डेस्क: पूर्वी ईरान के तबास में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट से…

1 day ago

हिजबुल्लाह के जारी जवाबी हमले के बाद इसराइल ने हायफा के लोगो से किया इकठ्ठा न रहने की अपील

आफताब फारुकी डेस्क: इसराइल ने लेबनान की सीमा से लगे उत्तरी शहर हायफ़ा में लोगों…

1 day ago