संजय ठाकुर
मऊ : प्रदेश के हथकरघा बुनकरो के सहायक कर्मियो को आर्थिक रूप से लाभ देने हेतु उ0प्र0 हैण्डलूम पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 15 से 22 वर्ष है तथा हथकरघा वस्त्रो की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यो में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते है ऐसे सहायक कर्मियो को दो वर्षो तक रू0 1000.00 प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।
यह मानदेय उन्ही सहायक कर्मियो को दिया जायेगा। जो किसी हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के सदस्य है तथा समिति जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा समिति द्वारा जी0एस0टी0 रिटर्न नियमित रूप से दाखिल किया जा रहा हो। साथ ही समिति कार्यरत अवस्था में हो। लाभार्थी मानदेय हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित समिति के सचिव/सभापति के माध्यम से माह सितम्बर तक कार्यलय-सहायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, निजामुद्दीपूरा, मऊ जमा किया जा सकता है। विशेष जानकारी कार्यालय-सहायक आयुक्त उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, निजामुद्दीपूरा, मऊ से सम्पर्क किया जा सकता है।
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