हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र शर्मा ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही साथ प्रत्येक पर 60 हज़ार रुपयों से दंडित कर जेल रवाना करने का आदेश दिया है ।
मामला थाना कादीपुर क्षेत्र के कादीपुर खुर्द गांव से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गांव निवासी दुद्धी लाल बालू खनन का ठेका लेने का आवेदन कर रखा था। इसी बात की रंजिश को लेकर थाना चांदा क्षेत्र के साढापुर गांव निवासी राम केवल, वृंदा प्रसाद समेत विनोद ने 18 जून 2006 को बिंदे को गाली गलौज देते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया था । बचाने दौड़े रामप्रकाश तथा अच्छे लाल को भी आरोपितो ने मार पीट कर घायल कर दिया था। घटना में विन्दे की मौत हो गई थी। घटना की प्राथमिक मृतक के पिता दुद्धी लाल ने स्थानीय थाने में आरोपितो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश नेआरोपितरामकेवल,बृन्दाप्रसाद,विनोद को उम्र कैद की सजा सुनाई है।जुर्माने की रकम में से मृतक के पिता को एक लाख रुपए देने का आदेश सुनाया है।
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