अंजनी रॉय
बलियाः वरिष्ठ कोषाधिकारी व सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों का अगर नई पेंशन योजना के तहत अगर अब तक खाता नहीं खुल पाया है तो उनका प्रान (परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नम्बर) खाता खोलवाया जाए। इसके लिए कैंप लगाया जाए। उनके एनपीएस की कटौती शुरू कर दी जाए। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि राजकीय कर्मचारी का अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान ससमय उनके एनपीएस खातों में जाए। आश्वस्त किया है कि कोई भी दिक्कत आने पर सीधे जिलाधिकारी के स्तर से उसका निवारण कराया जाएगा।
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