कमलेश कुमार
अदरी(मऊ). दीपावली का पर्व निकट है। बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है। दुकानदारों ने बर्तन, इलेक्ट्रानिक सामानों, विद्युत झालरों, मोमबत्ती समेत गिफ्ट के सामानों की दुकानें सजानी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ नियम-कानून को ताक पर रखकर पटाखों का बिक्री व लाइसेंस जारी किया जा रहा है।
इंदारा, अदरी, पहसा आदि बाजारों में मनमाने तरीके से वैध और अवैध कारोबारी पटाखों की बिक्री करते हैं। जानकारों का कहना है कि यदि पटाखों से विस्फोट हुआ तो भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ आम लोगों का कहना है कि दीपावली सुख समृद्धि तथा खुशियों का त्योहार है अतः इसे मनाते समय यह जरूर ध्यान दें कि आपके अति उत्साह से किसी का नुकसान ना हो आसपास रहने वाले सभी लोग पटाखों की तेज आवाज को सहन नहीं कर पाते अतः इनका बहुत ध्यान रखें। दीपावली के दिन बड़े बुजुर्गों जानवरों को पटाखे के तेज धमाके सबसे अधिक प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तो के साथ दीपावली पर मानकों पर खरे ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी तरह के पटाखों के उत्पादन या बिक्री की इजाजत नहीं दी है।
लड़ी वाले पटाखे बनाने व बेचने पर रोक होगी क्योंकि इनसे ज्यादा प्रदूषण होता है। पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंसी दुकानदार कर सकते है। पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। आवेदन के बाद थाने से रिपोर्ट लेकर खुले में चार-पांच दिन दुकान संचालन की अनुमति दी जाती है। इस बाबत चौकी प्रभारी अदरी चंद्रभूषण पाण्डेय ने कहा कि बाजारों में पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। निर्माण समेत हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।
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