अंजनी राय
प्रयागराज. सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की स्कैन कॉपी मिलने के बाद कई अभ्यर्थियों को सही जवाब हल करने के बावजूद कम अंक दिए जाने का खुलासा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया है कि यदि ऐसे याची जिन्हें स्कैन कॉपी में सही उत्तर के बावजूद नम्बर नहीं दिया गया है,एक सप्ताह में अर्जी देते हैं तो सही अंक देकर उनका परिणाम घोषित किया जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व् 118 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। याची का कहना है कि उन्हें मिली स्कैन कापी में जितने अंक दिए गये हैं, उससे भी कम अंक देकर परिणाम घोषित किया गया है। कोर्ट ने अथॉरिटी को जरूरी संशोधन कर ऐसे अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश इस मामले को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर लागू होगा। ऐसे सैकड़ो अभ्यर्थी है जिन्हें स्कैन कॉपी पर सही उत्तर पर अंक दिए गए हैं, किन्तु इसके बावजूद उन्हें घोषित परिणाम में कम अंक दिया गया है।
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