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सरकार से अनुदान राशि पाकर शौचालय बनवाने का यह होगा अंतिम अवसर

अंजनी राय

बलियाः जिनके घर में शौचालय नहीं है, अब उनको भी सरकार की ओर से शौचालय बनवाने के लिए अनुदान राशि मिलेगी। अब बेसलाईन सर्वे में नाम होने या नहीं होने का झंझट नहीं रह जाएगा। शासन की ओर से जारी निर्देश के बाद बेसलाइन सर्वे 2012 में वंचित परिवारों के लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने कहा है कि शौचालयविहीन परिवार 12 अक्टूबर से पहले अपने प्रधान या सचिव से मिलकर सूची में अपना नाम दर्ज करा लें। शौचालय की अनुदान राशि पाने का यह अंतिम अवसर है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य 3 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवम्बर तक हो जाएगा। इसमें जिले स्तर से अधिकारी नामित किए गए है, जो इसकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

ये है पात्रता का मानक

– सीडीओ बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि पहले से जिनको शौचालय दिया जा चुका है, उन्हें किसी भी हाल में दोबारा सर्वे में शामिल नहीं किया जाएगा। परिवार का मानक ‘एक रसोईघर एक परिवार‘ का आधार मानकर ही किया जाएगा। डुप्लीकेसी रोकने के लिए लाभार्थीवार आधार कार्ड की सूची का परीक्षण प्रतिदिन होगा। शासन द्वारा जारी पात्रता के मानक के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, एपीएल के तहत सभी एससी-एसटी, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग तथा महिला प्रमुख परिवार को शौचालय दिया जाएगा।

12 अक्टूबर तक होगा चिन्हांकन, तिथिवार कार्ययोजना जारी

– तिथिवार बनी कार्ययोजना के अनुसार 3 अक्टूबर को मुनादी आदि के माध्यम से गांवों में लोगों को अवगत कराने के बाद 4 अक्टूबर को ब्लाॅकों पर ग्राम स्तरीय कर्मियों को प्रशिक्षण देना था। 5 से 12 अक्टूबर के बीच विशेष सर्वेक्षण के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए शौचालयविहीन परिवारों का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके बाद इनकी सूची बनाकर 13 अक्टूबर को ग्राम पंचायत की सार्वजनिक जगह पर चस्पा किया जाएगा। ग्रामसभा में खुली बैठक कर उस सूची को अंतिम रूप देने का काम 14 से 20 अक्टूबर तक होगा। फिर प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से वह सूची 23 तक ब्लाॅक में जाएगी। सूची में से 5 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन 24 से 28 अक्टूबर तक ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों से कराया जाएगा। जो कमियां मिलेंगी उसको निस्तारित करते हुए बीडीओ व एडीओ अपने संयुक्त दस्तखत से 2 नवम्बर तक डीपीआरओ कार्यालय को भेजेंगे। वहां से एक प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा रैण्डम आधार पर कराया जाएगा। कोई कमी मिलने की स्थिति में उसे दूर कराने के बाद डीएम-सीडीओ का प्रतिहस्ताक्षर कराते हुए अंतिम सूची का प्रकाशन 6 से 8 नवम्बर के बीच करा देना है। फिर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही होगी।

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