अंजनी राय
बलिया: दीवाली पर छोटे पटाखे व आतिशबाजी के सामानों को बेचने वाले स्थाई या अस्थाई लाइसेेंस जारी करने के लिए डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने शहर के लिए सिटी मजिस्ट्रेट व पूरे जिले के लिए सम्बन्धित तहसीलों के एसडीएम को अधिकृत किया है। इसमें सुरक्षा के इंतजामों पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए डीएम ने बकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की है और उसके शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
इन शर्तों का करना होगा पालन
सिटी मजिस्ट्रेट डॉ विश्राम ने बताया कि शहरी क्षेत्र की दुकानें रामलीला मैदान में लगेंगी। पटाखे या आतिशबाजी के सामान शेड में ही रखे जाएंगे। यह शेड कम से कम तीन मीटर की दूरी पर तथा सुरक्षित कार्य से पचास मीटर दूरी पर होंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थान से 100 मीटर की दूरी पर ही दुकान रहे। शेड एक दूसरे के सामने व बिजली के तार के नीचे नहीं होंगे। दुकान से पचास मीटर के भीतर कोई लैंप, गैस लैंप या खुली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा।
एक समूह में पचास से अधिक दुकान नहीं लगेंगी। दुकान पर धूम्रपान का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा। दुकान के पास तीन बोरा बालू, तीन बाल्टी पानी, फायर यंत्र व एक बेल्चा रखना जरूरी होगा। ज्यादा ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसलिए 125 डीपी के अधिक ध्वनि के पटाखों की विक्री नहीं होगी। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाइसेंस जारी करने से पहले अग्निशमन अधिकारी व सम्बन्धित एसओ से आख्या जरूर प्राप्त कर लें। यह भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि आतिशबाजी के वही सामान बेचे जाएं, जिसमें लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड का प्रयोग नहीं हुआ हो।
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