संजय ठाकुर
मऊ : जिला अधिकारी प्रकाश बिन्दु ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद मे लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से विजयदशमी, प्रतिमा विसर्जन, भरत मिलाप के अवसर पर मऊ नगर क्षेत्र की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडलशाप, भांग, एवं ताडी आदि की फुटकर दुकानो को दिनांक 19-10-2018 से दिनांक 20-10-2018 तक पूर्ण रूप से बन्द रखे जाने का आदेश दिया है। इन दिवसों में दुकानों की बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई भी प्रतिफल देय नही होगा।
शफी उस्मानी डेस्क: हिंदल वली गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइंनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के उर्स मुबारक…
ईदुल अमीन डेस्क: उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को निर्माणाधीन इमारत…
मो0 कुमेल डेस्क: केरल के पथानामथिट्टा ज़िले में एक 18 साल की दलित-एथलीट युवती द्वारा…
तारिक खान डेस्क: नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कुम्भ मेले को लेकर सरकार पर…
आफताब फारुकी डेस्क: असम के दीमा हसाओ ज़िले की एक खदान में फंसे मज़दूरों को…
सबा अंसारी डेस्क: इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत…