संजय ठाकुर
मऊ : जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एन0पी0एस0 में कर्मचारियों के हित पूर्णतया सुरक्षित है इसके अन्तर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पूर्व की भाॅति अनुमन्य, कर्तव्य पालन के दौरान कर्मचारी मृत्यु/विकलांगता पर असाधारण पेंशन/विकलांगता पेंशन पूर्व की भाॅति अनुमन्य है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे कार्मिक जिसका पेंशन खाता नही खुला है या जिनके पेंशन खाते में कटौती नही हुई, उनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा पूर्व की भाॅति दी जा रही है, कर्मचारी की सेवारत मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के सदस्यो को पारिवारिक पेंशन की सुविधा अथवा एन0पी0एस0 के अन्तर्गत भुगतान में से किसी एक को प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है, कर्मचारी की सेवाकल में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन हेतु सदस्य के न होने पर नामिनी को न केवल उपर्युक्तानुसार मृत्यु ग्रेच्युटी अनुमन्य है अपितु एन0पी0एस0 खाते में जमा समस्त संचित पेंशन निधि का भुगतान भी नामिनी को प्राप्त होगा तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जमा धनराशि पूर्णतया सुरक्षित जैसे पी0एफ0आर0डी0ए0 की गाईड लाईन्स के अनुरूप खाते में जमा धनराशि के लगभग 86 प्रतिशत का निवेश पूर्णतया सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों और बन्ध पत्रों में शेष 14 प्रतिशत का निवेश उच्च रिटर्न देने वाले अंशको में, कर्मचारियों के वेतन से की गयी कटौती धनराशि कर्मचारियों के पेंशन खातों में जमा की जा रही है।
इसके आलावा कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभ सेवाकाल मंे आकस्मिक स्थितियों में जैसी बीमारी, बच्चों का विवाह, उच्चतर शिक्षा, मकान/फ्लैट निर्माण/क्रय आदि के लिए एन0पी0एस0 खाते से आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा भी प्रदान की गयी है, टियर-1 खाते में शादी, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरे सेवाकाल में 3बार प्रत्याहरण अनुमन्य है। प्रत्याहरण हेतु अनिवार्य 10 वर्ष की अवधि को पी0एफ0आर0डी0ए0 द्वारा घटाकर 03 वर्ष कर दिया गया है, पुरानी पेंशन योजना में जी0पी0एफ0 से अस्थायी अग्रिम हेतु 03 वर्ष की सेवा होना अनिवार्य है। स्थायी अग्रिम हेतु कुछ प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष की सेवा तथा अन्य प्रयोजनों हेतु 20 वर्ष की सेवा अनिवार्य है,
आयकर अधिनियम में पुरानी पेंशन योजना के अधीन प्रारूप जी0पी0एफ0 सहित समस्त बचतों पर अधिनियम रूपये 1.50 लाख की छूट अनुमन्य है जबकि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत इस छूट की अधिकतम सीमा रू0 2.00 लाख है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकाली पर एन्युटी के क्रय हेतु निवेशित न्यूनतम 40 प्रतिशत धनराशि आयकर से मुक्त। शेष 60 प्रतिशत तक नगद भुगतान की धनराशि का 40 प्रतिशत भी आयकर से मुक्त है।
उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित कया गया कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का खाता नही खुला है वो खाता खुलवा लें तथा कोई समस्या आती है तो हमें सूचित करे। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि उक्त अवधि में किसी भी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत न किया जाय और कार्य नहीं तो वेतन नही के सिद्धान्त पर कार्यवाही की जाये तथा किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सेवाये सुचारू रूप से चलते रहने के निर्देश दिये गये हैं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त अधिकारीयों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि कोई ऐसा कार्य न किया जाय कि जनमानस के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा किसी को भी कानून को अपने हाथ में न लेने की हिदायत दी गयी।
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