हरिशंकर सोनी
सुलतानपुर। मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत ने दोष सिद्ध ठहराया है। स्पेशल जज रामपाल सिंह ने सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत की है।
मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मिश्रौली- सोेनबरसा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राम आसरे उर्फ पप्पू के खिलाफ मासूम से दुष्कर्म एवं उसकी हत्या का आरोप है। अभियोगी ने दो जून 2013 की घटना बताते हुए आरोप लगाया कि घटना की रात उसके भाई के लड़की की शादी थी। जिसके वैवाहिक कार्यक्रम में सब व्यस्त थे। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी रामआसरे अभियोगी की आठ वर्षीय मासूम पुत्री को उठा ले गया आैर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए मासूम की हत्या कर शव को भी फेंक दिया।
मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान आरोपी राम आसरे का नाम प्रकाश में आया,जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजने की कार्यवाही की आैर हत्या व पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोप पत्र भी दाखिल किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। जिसके दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश किया।वहीं अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने नौ गवाहों को परीक्षित कराया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज आरपी सिंह ने आरोपी राम आसरे को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। जिसकी सजा की विंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया है।
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