Categories: Crime

सिंटू तिवारी समेत तीन हत्याकांड एवं अन्य में आरोपियों की जमानत खारिज

हरिशंकर सोनी

सुलतानपुर। चर्चित सिंटू तिवारी हत्याकांड समेत अन्य गंभीर मामलो में आरोपियों की तरफ से संबंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात हमले व चोरी के आरोपी को राहत मिली है। शेष आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।

पहला मामला अखंडनगर थाना क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले पप्पू सिंह समेत अन्य पर सतीश उर्फ सिंटू तिवारी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। मामले में पप्पू की जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है। इसी अदालत ने कुड़वार थाना क्षेत्र के महमदपुर निवासी शेषराम कोरी की हत्या के आरोप में आरोपी दिलीप कुमार उर्फ दीपक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। वहीं जिला जज कोर्ट ने ही जामो थाना क्षेत्र के जोधनपुर निवासी अपने चाचा मुशीर अहमद की हत्या के आरोप में जेल गये आरोपी शुभान खां की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

चौथा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के छीड़ा गांव से जुड़ा हुआ है। जहां के रहने वाले धर्मदेव कोरी समेत अन्य के खिलाफ गांव के ही राम अचल वर्मा की पत्नी ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में धर्मदेव की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर एसीजेएम पंचम की अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंकुश यादव ने राम अचल व उसके पुत्रों के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों में धर्मदेव के जरिए मुकदमा दर्ज कराये जाने की रंजिश के चलते फर्जी केस दर्ज कराने का तर्क रखते हुए जमानत की मांग की। उधर अभियोजन पक्ष ने अपराध को गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी धर्मदेव की जमानत मंजूर कर ली।

पांचवां मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सद्दाम हुसैन निवासी पूरेसुजान मजरे बड़नपुर को पुलिस ने चोरी से जुड़े चार मामलों में नाम प्रकाश में लाकर आरोपी बना दिया। चारों मामलों में सद्दाम की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़ा करते हुए आरोपों को निराधार बताया। तत्पश्चात एफटीसी द्वितीय अमित कुमार प्रजापति ने सद्दाम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

छाठवां मामला अमेठी क्षेत्र के गंगागंज से जुड़ा है। जहां के रहने वाले लल्लन की गोमांस बरामदगी के मामले में अपर जिला जज प्रथम आरपी सिंह से जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी अदालत ने सातवें मामले में जमीन बेचने के नाम पर एग्रीमेंट करने एवं 17 लाख हड़प लेने वाले आरोपी वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बब्लू निवासी जज्जौर थाना कूरेभार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

pnn24.in

Recent Posts

मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को रेप से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अग्रिम ज़मानत

आदिल अहमद डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाने-माने मलयालम अभिनेता सिद्दीक़ी को उनके ख़िलाफ़…

18 mins ago

कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बोले संजय सिंह ‘मोदी वाशिंग पाउडर की देन, उनके पास भाजपा ने जाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था’

आदिल अहमद डेस्क: कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा देने पर राज्यसभा सांसद…

2 days ago

रुस ने युक्रेन पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, रुसी मिसाइलो और ड्रोन से दहला युक्रेन

आफताब फारुकी डेस्क: बीती रात रूस ने यूक्रेन की कई जगहों पर कई मिसाइलों और…

2 days ago

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा

तारिक खान डेस्क: दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और आम…

2 days ago

मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड्गे ‘मणिपुर न तो एक है और न सेफ है’

फारुख हुसैन डेस्क: मणिपुर में शनिवार को हुई हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने…

2 days ago