तारिक खान
इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार से रिकार्ड किया तलब,
नाम बदलने को लेकर कैबिनेट के फैसले का रिकार्ड मांगा,
चार दिसम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई,
इससे पहले कोर्ट ने लखनऊ पीठ में विचाराधीन याचिका की पत्रावली की थी तलब,
नाम बदलकर प्रयागराज करने के राज्य सरकार के फैसले को दी गई है चुनौती,
सभी जनहित याचिकाओं की कोर्ट एक साथ कर रही है सुनवाई,
इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी समेत बारह पूर्व अफसरों- जन प्रतिनिधियों व प्रोफेसरों द्वारा दाखिल की गई पीआईएल में यूपी रेवेन्यू कोड की उस धारा 6 को चैलेंज किया गया है
चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस सी डी सिंह की खंण्डपीठ कर रही है मामले की सुनवाई ।
याचिकाकर्ताओं के वकील सैयद फरमान नकवी की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि रेवेन्यू कोड की जिस धारा के तहत नाम बदला गया है, उसमे भी प्रस्ताव के बाद लोगों से आपत्ति मंगाने और उसे दूर करने के पैंतालीस दिनों के बाद ही नाम व सीमा बदलने का नियम है, लेकिन योगी सरकार ने सिर्फ कैबिनेट बैठक से ही यह फैसला ले लिया.
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