तारिक खान
इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार से रिकार्ड किया तलब,
नाम बदलने को लेकर कैबिनेट के फैसले का रिकार्ड मांगा,
चार दिसम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई,
इससे पहले कोर्ट ने लखनऊ पीठ में विचाराधीन याचिका की पत्रावली की थी तलब,
नाम बदलकर प्रयागराज करने के राज्य सरकार के फैसले को दी गई है चुनौती,
सभी जनहित याचिकाओं की कोर्ट एक साथ कर रही है सुनवाई,
इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी समेत बारह पूर्व अफसरों- जन प्रतिनिधियों व प्रोफेसरों द्वारा दाखिल की गई पीआईएल में यूपी रेवेन्यू कोड की उस धारा 6 को चैलेंज किया गया है
चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस सी डी सिंह की खंण्डपीठ कर रही है मामले की सुनवाई ।
याचिकाकर्ताओं के वकील सैयद फरमान नकवी की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि रेवेन्यू कोड की जिस धारा के तहत नाम बदला गया है, उसमे भी प्रस्ताव के बाद लोगों से आपत्ति मंगाने और उसे दूर करने के पैंतालीस दिनों के बाद ही नाम व सीमा बदलने का नियम है, लेकिन योगी सरकार ने सिर्फ कैबिनेट बैठक से ही यह फैसला ले लिया.
तारिक खान डेस्क: खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का सब्र का…
सबा अंसारी डेस्क: संभल शाही जामा मस्जिद के कुए को हरिमंदिर बता कर पूजा की…
संजय ठाकुर डेस्क: संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर…
मो0 कुमेल डेस्क: बीते दिसंबर महीने में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक कार्यक्रम में…
तारिक आज़मी डेस्क: गूगल मैप की गलत लोकेशन बताने की कई खबरे आपने पढ़ा होगा।…
तारिक आज़मी वाराणसी: वाराणसी नगर निगम खुद को स्मार्ट होने का दावा कागजों पर करता…