कमलेश कुमार
अदरी(मऊ) जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में गुरुवार को जिला कास्ट स्कूटनी समिति के बैठक में जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने कहा कि भारत के राजपत्र 8 जनवरी 2003 एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न शासनादेशो के अनुसार 13 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति तथा शेष जनपदों में अनुसूचित जाति का जाति का दर्जा शासन से प्राप्त है। समस्त तहसीलदारों एवं उप जिलाधिकारियों को शासन की मंशा अनुसार भारत सरकार व प्रदेश सरकार के आदेशो को पालन कराया जाता है। गोंड जाति के प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन द्वारा आदेश जो आता है। उसके गाइडलाइन दिया जाता है। जिसमें प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1356 फसली 1345 फसली 1354 फसली के साथ ही स्थलीय जांच के द्वारा प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिनका जाति प्रमाण पत्र बना है। उनको लाभ दिया जाना है। बशर्ते वह विवादित ना हो जिला स्कूटनी समिति में 11 मामले की पेशी की गई थी। जिसमें वादीगण उपस्थित रहे। लेकिन विपक्षी गण को कोई नोटिस न होने के कारण पूरी सुनवाई नहीं हो सकी। सभी बिपक्षी को नोटिस देकर उपस्थित होने के लिए कहा गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जिला,
समाज कल्याण अधिकारी, उप जिलाधिकारी गण, तहसीलदार गण सहित अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गोड, अनुसूचित जनजाति विकास मंच के प्रदेश सचिव सुरेश चंद्र गोड, शारदा गोड, अरविंद कुमार, ग्राम प्रधान सुनील कुमार कुमारगोड, मनोज कुमारगोड, श्याम बिलासगोड, एडवोकेट राम किशुन गोड, एडवोकेट केदारनाथ गोड, उपेंद्र गोड, पंकज कुमार गोड आदि सहित बिपक्षी गण मौजूद रहे।
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