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अस्सी हजार अमेरिकन डालर गबन में आरोपी की जमानत खारिज

हरिशंकर सोनी 

सुलतानपुर। अस्सी हजार अमेरिकन डालर गबन करने एवं लाखों की अवैध शराब बरामदगी मामले समेत अन्य में आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिसे संबंधित अदालतों ने खारिज कर दिया है।

पहला मामला लंभुआ थाना क्षेत्र के गजापुर गांव से जुड़ा हुआ है। जहां का रहना वाला सुधीर त्रिपाठी हरारे जिम्बांबे स्थित एयरपोर्ट पर अफ्रीका ड्यूटी फ्री इन्वेस्टमेंट कंपनी की दुकान चलाता था। अभियोगी राहुल सूद के मुताबिक सुधीर त्रिपाठी ने कंपनी के विश्वास का फायदा उठाते हुए बेचे गये मालो के बदले मिले 80 हजार अमेरिकन डालर को अपने खाते में ट्रांसफर कर गबन कर लिया आैर वहां से गांव चला आया।

कंपनी वालों को जब इस करतूत की जानकारी मिली तो वे उसके घर पहुंच गये,जहा सुधीर आैर उसके घर वालों ने कंपनी के अधिकारी राहुल से बदसलूकी की। इस मामले में सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ आैर उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गयी। मामले में सुधीर की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया,वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह व निजी अधिवक्ता श्रवण मिश्रा ने विरोध जताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपर जिला जज तृतीय उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

 

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