प्रदीप दुबे विक्की
ज्ञानपुर(भदोही)0। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी जानकारी मुहैया नहीं कराने पर तत्कालीन बंदोबस्त हअधिकारी पर जुर्माना ठोंका है। आयोग ने एस०ओ०सी०भदोही के वेतन से 25,000 काटकर कोषागार में जमा करने का आदेश दिया है।
राज्य सूचना आयुक्त ने इटहरा कोनिया निवासी आदित्य कुमार पुत्र शारदा तिवारी के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी । जानकारी को मुहैया नहीं कराने के मामले को गंभीरता से लिया है। आवेदक के अपील पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की घोर लापरवाही उजागर होने के दृष्टिगत रुपया 25000 उनके वेतन से काट कर राज्य कोषागार में जमा करने का आदेश जिलाधिकारी भदोही को दिया।
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