आफताब फारुकी
नई दिल्ली: कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चितम्बरम ने आज मीडिया और ईडी पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चितम्बरम ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में मोदी सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और मीडिया पर बिना किसी सबूत के मामले की पड़ताल करने और फैसला सुनाने की ‘नयी बेहतर प्रणाली’ को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये सब ‘कंगारू अदालतों से भी आगे’ निकल गए हैं। बताते चले कि कंगारू अदालते कुछ लोगों के समूह द्वारा लगाई जाने वाली अनाधिकृत अदालतें होती हैं, जो बिना किसी प्रमाण के किसी को अपराधी या दोषी ठहराने का काम करती है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रविवार को एक के बाद कई ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला।
उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘यदि सरकार, ईडी और मीडिया का बस चले तो इस देश में मामलों की सुनवाई टीवी चैनलों पर ही होने लगेगी।’ चिदबंरम ने कहा, ‘कंगारू अदालतें भी कमरों में सुनवाई करती हैं, लेकिन हमारी नई ‘बेहतर’ प्रणाली ने इस व्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया है और टीवी चैनलों पर फैसले होने लगे हैं।’ कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत में ईडी के दावे के एक दिन बाद आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल ने ‘मिसेज गांधी’ का नाम लिया है।
चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा, ‘ईडी जो कुछ भी कहेगा वो मौखिक सबूत होंगे, कोई भी कागज का टुकड़ा पेश करेगा तो वह दस्तावेजी सबूत होगा और टीवी चैनल जो दिखायेंगे वो निर्णय होगा।’ उन्होंने कहा कि इस तरह के दावों पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा।
बताते चले कि दिल्ली की एक अदालत में शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि एक सवाल के जवाब में मिशेल ने ‘मिसेज गांधी’ का नाम लिया है। इसके अलावा एजेंसी ने कहा कि उसने ‘इटली की एक महिला के बेटे’ का भी जिक्र किया है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को ईडी की हिरासत में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल पर उसके वकील से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। ईडी ने अदालत में कहा कि मिशेल इस छूट का फायदा उठा रहा है। अपने वकील को चोरी छिपे पर्ची पकड़ाकर उसने पूछा है कि वह ‘श्रीमती गांधी’ पर पूछे गये सवालों से कैसे निपटे।
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