आफताब फारुकी
नई दिल्ली: सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। सोहराबुद्दीन शेख एक मामूली अपराधी था, जिसे गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस अधिकारियों ने नवंबर, 2005 में मार दिया था। पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को आतंकवादी करार दिया था। मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी कौसर बी भी मारी गई थी। दंपति के साथ मौजूद तुलसीराम प्रजापति, जो गवाह भी था, की एक साल बाद हत्या हो गई थी।
जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह हत्याएं उन लोगों को चुप कराने के लिए की गई थीं, क्योंकि वे एक ऐसे वसूली रैकेट का हिस्सा थे, जो तीन राज्यों – गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश – की पुलिस ही अपने राजनैतिक आकाओं के लिए चला रही थी।
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