प्रदेश के बाहर की मदिरा का अनिधिकृत रूप से बिक्रय व उपभोग करना दण्डनीय अपराध
तबजील अहमद
कौशाम्बी, 29 दिसम्बर 2018
जिला आबकारी अधिकारी श्री वीपी मानिक ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के
बाहर की मदिरा का अनाधिकृत रूप से विक्रय/उपभोग दण्डनीय अपराध है। यदि
किसी समारोह स्थल पर अथवा किसी व्यक्ति के कब्जे में प्रदेश के बाहर की
मदिरा पायी जाती है तो संबंधित व्यक्ति एवं उसके सहयोगियों के विरूद्ध आबकारी
अधिनियम की धारा 63 (जिसके अन्तर्गत 06 माह से पॉच वर्ष तक कारावास और
आबकारी शुल्क के दस गुने या पॉच हजार रूपये, जो अधिक हो के जुर्माने की
सजा का प्राविधान है) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके दण्डात्क कार्यवाही
की जायेगी।
जिला सूचना कार्यालय कौशाम्बी