अंजनी रॉय
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी धन शोधन मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को भी जमानत दे दी है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और प्रत्येक की जमानत राशि पर नियमित जमानत दी गई है। सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी है।
जमानत मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा, ‘हमें न्याय मिलने का भरोसा है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है।’ अदालत ने 19 जनवरी को इन तीनों को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया जो आज समाप्त हो रही थी। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
कथित तौर पर इस ठेके में रिश्वत के रूप में पटना में अच्छी जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक भूखंड दिया गया था। सीबीआई और ईडी ने आरोपपत्र में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य को आरोपी बनाया है।
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