अंजनी राय
बलिया: अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के बकायेदारों के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। नवीन एकमुश्त समाधान योजना के तहत नाम मात्र के ब्याज के साथ अपना ऋण जमा किया जा सकता है।
समाज कल्याण अधिकारी (विकास) तिलकधारी ने बताया कि शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष के ऋण जमा करने पर मात्र 3 वर्ष और 5 वर्ष का साधारण ब्याज लगाकर बकाया को खत्म कर दिया जाएगा। यानि अगर कोई 10 हजार का बकाएदार है तो तीन वर्ष के ब्याज 1200 रुपये जोड़कर कुल 11 हजार 200 रुआपये लेकर ऋण खत्म कर दिया जाएगा। यह सुविधा 10 जनवरी से शुरू होगी और 31 मई तक चलेगी।
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