अंजनी राय
बलिया: प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है। इसके तहत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये सरकार की ओर से मिलते हैं।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया कि प्रोत्साहन राशि के लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। फार्म भरते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ आय, निवास, जाति एवं उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण,आधार कार्ड की प्रति भी जरूरी होगी। फार्म भरने के बाद प्रिंट आउट व समस्त अभिलेखों को विकास भवन स्थित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि शादी के समय दिव्यांग युवक की उम्र 21 से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो। वहीं युवती की उम्र भी 21 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए। सीएमओ द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र हो और वर्तमान वित्तीय वर्ष में शादी हुई हो।
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