अनिल कुमार
पटना : – बिहार के वर्ष 2016 में बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले के किंगपिन अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बच्चा राय को यह जमानत उनके गंभीर बीमारी के इलाज करवाने हेतु तीन महीने के लिए दी गई है।
जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने बच्चा राय की जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बच्चा राय की गंभीर बीमारी को देखते हुए तीन महीने इलाज कराने के बाद जमानत अवधि खत्म होते ही निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
बिहार के इस बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले में तत्कालीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद एवं उनकी पत्नी व जदयू के पूर्व विधायिका उषा सिन्हा को भी गिरफ्तारी हुई थी। जो अभी जमानत पर हैं। इस घोटाले ने वर्ष 2016 में सुशासन बाबू की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया था, उस समय महागठबंधन की सरकार थी। बच्चा राय महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से संपर्क में भी था तथा राजद के टिकट पर विधायक बनने का सपना संजोए हुए था। इस घोटाले में मेरिट वाले छात्रों के जगह पर गंवार छात्रों को पैसों के दम पर बिहार के इंटर के परीक्षाओं में टॉपर बनाया जाता था।
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