अंजनी राय
बलिया: बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन व सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह गंभीर है। इसी के दृष्टिगत 6 फरवरी से पूरे जिले में धारा 144 लागू हो जाएगी, जो 3 मार्च तक रहेगी।
अपर जिला मजिस्टेट मनोज कुमार सिंघल ने बताया है कि इस अवधि् में कोई भी व्यक्ति व समूह अस्त्र—शस्त्र के साथ भ्रमण नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र से दो सौ मीटर के एरिया में फोटो स्टेट की मशीन, कॉमन सर्विस सेंटर, जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे आदि सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। परीक्षार्थियों को मोबाइल, नोटबुक या इलेक्टॉनिक मशीनों को केंद्र के अंदर नहीं ले जाने की नसीहत दी है। यह भी कह कि परीक्षा केेंद्र के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने इन आदेशों का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का भी निर्देश दिया है।
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