आफताब फारुकी
नई दिल्ली : ब्रिटेन के गृह मंत्री ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किये जाने का आदेश दिया है। 9 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले और मनी लॉन्डरिंग के मामले में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लंबे समय से प्रयास कर रही थीं। अब ब्रिटेन के गृह मंत्री के इस आदेश के बाद माल्या को अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त है।
बताते चले कि बैंकों का लोन लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को पीएमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों ही भगोड़ा घोषित किया था। विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज फैसला आया है। पीएमएलए कोर्ट के बाद माल्या नए कानून के तहत देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बन गया। बता दें कि कोर्ट ने इस फैसले को 26 दिसंबर 2018 को 5 जनवरी 2019 तक के लिए सुरक्षित रखा था। माल्या ने पीएमएलए कोर्ट ने दलील थी कि वह भगोड़ा अपराधी नहीं है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है।
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