अंजनी राय
पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं तक लाउडस्पीकर और माइक नहीं बजा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश बीजेपी की याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाकों में माइक और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक हटवाने की मांग की थी।
राज्य सरकार ने बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान राज्य में माइक और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, जिसे प्रदेश बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की बेंच ने खारिज की।
कोलकाता प्रदेश बीजेपी की याचिका में कहा गया था कि स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा के बहाने मार्च महीने के अंत तक पश्चिम बंगाल के हर इलाके में माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना गलत है, जो कि राजनीति से प्रेरित है। दरअसल राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर राज्य में कहीं भी किसी भी तरह की माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर निषेधाज्ञा जारी की गई है।
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