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हत्या,लूट के मामले में 02 को कारावास व अर्थदण्ड की सजा

प्रदीप दुबे विक्की

औराइ-मिर्जापुर मार्ग पर वर्ष 2013 की घटना

ज्ञानपुर, भदोही। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने वर्ष 2013 मैं औराई थाना क्षेत्र में लगे रोड पर हुई लूट का हत्या के मामले में दो आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास व ₹16,000:00 अर्थदंड की सजा सुनाई है ।अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया है। आरोपी पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अवधेश मिश्रा ने थाना औराई में मुकदमा दर्ज कराया था, कि 18 सितंबर वर्ष 2013 को मोटरसाइकिल से पत्नी रागिनी के साथ वापस घर जा रहा था । उगापुर के पास बदमाशों ने ओवरटेक कर के मोटरसाइकिल को रोक लिया और पत्नी के गले से जेवरात छीन लिए। और आरोपी भाग गए ।इस संबंध में पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास व लूट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था । अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में गवाहों को परीक्षित कराया गया था । सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के दौरान मार्ग पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है,इसलिये अधिक से अधिक दंड दिए जाने की याचना की गई । वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त गण नवयुवक हैं परिवार चलाने का दायित्व है । कम से कम सजा दिया जाए ।दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पी० एन०श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी जयशंकर करिया निवासी बिट्ठलपुर थाना औराई और विनय कुमार यादव उर्फ डॉक्टर निवासी गोपीपुर थाना ज्ञानपुर को घटना का कसूरवार पाते हुए 10 वर्ष की कारावास व ₹16000:00 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

aftab farooqui

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