करिश्मा अग्रवाल
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा राबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होती नही दिखाई दे रही है। भले ही न्यायलय ने उनकी गिरफ़्तारी पर अंतरिम आदेश को 25 मार्च तक बढा दिया है। मगर वाड्रा के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा है कि वाड्रा पूछताछ में सहयोग नही कर रहे है इसीलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की ज़रूरत है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में यह बात रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देते हुए कही। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को धनशोधन मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी।
बता दें, हालही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाड्रा से धन शोधन के एक मामले में करीब सात घंटे पूछताछ की। यह मामला विदेश में अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि वाड्रा से दिन भर पूछताछ चली। वह मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित एजेंसी के कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी (आईओ) के सामने उपस्थित हुए थे। वाड्रा से इस मामले में पहले भी कई बार पूछताछ की गई है। इसके अलावा, उनसे जयपुर में भी पूछताछ की गई थी जहां धन शोधन (मनी लाउंड्रिंग) के एक अन्य मामले की ईडी जांच कर रही है।
बताते चले दिल्ली की एक अदालत ने मनी लाउंड्रिंग केस में दिल्ली में चल रही जांच के मामले में उनकी अंतरिम जमानत 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी। वाड्रा के खिलाफ ईडी का मामला लंदन स्थित एक प्रापर्टी की खरीद में धन शोधन के आरोपों से संबद्ध है। यह प्रापर्टी 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर पर स्थित है और इसकी कीमत 19 लाख पौंड है जिसे कारोबारी (वाड्रा) ने कथित तौर पर बेनामी तरीके से हासिल किया था। हालांकि, वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है।
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