आदिल अहमद
नई दिल्ली : समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस प्रकरण में फैसला सुरक्षित रखा है और अब 14 मार्च को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बताते चले कि साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट मामले में पंचकूला की विशेष एनआईए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पंचकुला की विशेष अदालत मामले में अब 14 मार्च को फैसला सुनाएगी। मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद हैं। बता दें कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया है। हालांकि फैसला सुनाये जाने के दौरान इसमें से सिर्फ चार लोग, नबा कुमार सरकार ऊर्फ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी के ही कोर्ट में मौजूद रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि असीमानंद बेल पर हैं, जबकि अन्य तीन न्यायिक हिरासत में हैं। बताते चले कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की दिसंबर 2007 में मौत हो चुकी है। जबकि तीन अन्य आरोपी, रामचंद्र कलसंगरा, संदीप डांगे और अमित फरार चल रहे हैं।
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