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भाजपा विधायक को हाई कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, दिनदहाड़े पांच लोगो की हुई थी हत्या

तारिक खान

प्रयागराज। हमीरपुर के भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को आज हाईकोर्ट की इलाहबाद बेंच ने सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी केस में इसके पहले निचली अदालत ने विधायक चंदेल को बरी कर दिया था, जिसके विरोध वादी मुकदमा ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जिसमे सुनवाई करते हुवे आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया और आरोपी भाजपा विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में अशोक सिंह चंदेल सहित सभी दस आरोपियों को अपराध में संलिप्तता का दोषी मानते हुवे अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के समय अदालत में मौजूद सभी आरोपियों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है।

दरअसल, अशोक सिंह चंदेल पर 26 जनवरी 1997 को दिन दहाड़े पांच लोगों की हत्या आरोप था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक समेत 10 अन्य को दोषी मानते हुए सजा की घोषणा किया। चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह,आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह आदि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डी। के। सिंह की खंडपीठ ने मामले में सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों को तुरंत हिरासत में लिए जाने के आदेश भी दिए हैं।

इस मामलें में पीड़ित राजीव शुक्ला ने बताया, “26 जनवरी 1997 में मेरे परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में विधायक समेत 11 लोगों को जिला एवं सत्र न्यायालय के बरी करने के बाद राजीव शुक्ला ने मामले की अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में की थी। इस मामले में सत्र न्यायालय ने एक आरोपी रूक्कू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बर्खास्त किए जा चुके जज

सामूहिक हत्या के बहुचर्चित मुकदमे का विचारण तत्कालीन सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत में हुआ था। आरोपितों को दोषमुक्त देने वाले जज को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है।

कानपुर में भी एक हत्याकाण्ड में आरोपी है विधायक जी

भाजपा विधायक अशोक चंदेल और उसके साथियों को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाए के बाद मामला पुरानी यादें फिर ताजा हो गई हैं। विधायक अशोक सिंह चंदेल तो कानपुर के किदवई नगर में कारोबारी रणधीर गुप्ता की दिनदहाड़े हत्या के मामले में भी आरोपित है। उसके ऊपर सीओ के साथ दबंगई दिखाने का मामला गोविंद नगर थाने में दर्ज है।

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