आफताब फारुकी
नई दिल्ली : रफाल मामले में पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि उत्तरदाता ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है वो गलत है। कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। हम केवल दस्तावेज की एडमिसिबल्टिी पर फैसला करते हैं।
कोर्ट ने राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। अब मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में बीजेपी सासंद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई की। मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी पर टिप्पणी पर अवमानना की याचिका दाखिल की है।
तारिक खान डेस्क: खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का सब्र का…
सबा अंसारी डेस्क: संभल शाही जामा मस्जिद के कुए को हरिमंदिर बता कर पूजा की…
संजय ठाकुर डेस्क: संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर…
मो0 कुमेल डेस्क: बीते दिसंबर महीने में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक कार्यक्रम में…
तारिक आज़मी डेस्क: गूगल मैप की गलत लोकेशन बताने की कई खबरे आपने पढ़ा होगा।…
तारिक आज़मी वाराणसी: वाराणसी नगर निगम खुद को स्मार्ट होने का दावा कागजों पर करता…