आफ़ताब फ़ारूक़ी
प्रयागराज । बाहुबली अतीक अहमद ने अल्पकालिक जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चैहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है और याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दी है। याचिका की सुनवाई 7 मई को होगी।
याची अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना है कि याची वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाय। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा 439 के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना। कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नही है। याची अधिवक्ता ने इसे सही नहीं माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा 389 में दाखिल होती है और विचाराधीन कैदी को धारा 439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है। सुनवाई अन्य पीठ द्वारा 7 मई को होगी।
मो0 कुमेल डेस्क: बुलडोज़र से किसी का आशियाना या घर तोड़ने से पहले सरकार या…
मोनू अंसारी डेस्क: हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई इलाको पर…
अबरार अहमद प्रयागराज: ब्लॉक श्रृंगवेरपुर के मोहिद्दीनपुर गांव में बंदरों आतंक लगातार जारी है जिसकी…
तारिक आज़मी वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद की देख रेख करने वाली तंजीम अन्जुमन इन्तेज़मियां मसाजिद कमेटी…
कल्पना पाण्डेय इतने सालों बाद हमे शर्म से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि धार्मिक…
तारिक खान डेस्क: एक कलाम का मिसरा है कि 'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।'…