फारुख हुसैन
पलिया कलां ( खीरी) नगर पालिका परिषद पलिया कलां खीरी ने व्यापारियों को सूचना दी है किप्रतिबंधित पॉलिथीन पर प्रयोग करने बालों पर कार्यवाही की जाएगी। आज से 3 दिन बाद यदि कोई व्यापारी प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग करता हुआ पाया गया तो उस पर अर्थ दंड सहित सुसंगत कार्यवाही की जाएगी।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पलिया के इओ आरके भार्गव ने समस्त दुकानदारों को सूचित किया है की फुटकर विक्रेता/व अन्य सभी व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन प्रतिबंधित के संबंध में आपको पालिका द्वारा प्रचार कर रैली निकालकर जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद जांच के दौरान पाया गया है कि आप लोगों के द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग किया जा रहा है अतः आप को अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि आप तत्काल प्रतिबंधित पॉलीथिन का प्रयोग बंद कर दें अन्यथा 3 दिन बाद जांच की सघन कार्यवाही कार्यवाही की जाएगी जिसमें छापेमारी भी शामिल है। किसी भी दुकानदार व्यापारी को दोषी पाए जाने अर्थ दंड सहित सुसंगत कार्यवाही की जाएगी।
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