अब्दुल रज्जाक थोई.
जयपुर. कथित गोरक्षको के द्वारा मोबलीचिंग के माध्यम से मरे पहलू खान और घटना में घायल हुवे उसके दो पुत्रो के खिलाफ दर्ज एफआईआर में राजस्थान सरकार ने ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से मवेशी ले जाने के आरोप में चार्जशीट दाख़िल की है। बताते चले कि पहलू ख़ान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने जमकर पिटाई कर दी थी जिसके 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। ये घटना उस समय हुई थी जब वो जयपुर से मवेशी ख़रीदकर हरियाणा के नुंह अपने घर जा रहे थे।
चार्जशीट के मुताबिक पहलू खान के खिलाफ राजस्थान में गोहत्या और तस्करी को लेकर जारी कानून के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में आठों को जमानत मिल चुकी है। मृतक पहलू खान के बेटे इरशाद खान ने अप्रैल 2017 में एनडीटीवी से बातचीत में कहा था, ‘मैं अपने पिता के साथ था। वे सभी एक दूसरे को नाम के लेकर बुला रहे थे। पहले इन लोगों को हमें रोका फिर पीटने लगे। हमने उन्हें कागजात भी दिखाए थे कि हम तस्कर नही हैं। लेकिन उन लोगों ने कागज फाड़ डाला और पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सामने पिता को मार डाला अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता हूं।
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